
Hathras News : तहरीर में महिला ने कहा था कि 9 जून 2019 की शाम करीब छह बजे उनकी बेटी बाजार जाने की कहकर गई थी और फिर नहीं लौटी है। जानकारी करने पर पता चला कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर ले गया।विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय ने एक 16 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 17 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
शहर की निवासी एक महिला ने कोतवाली सदर में तहरीर दी थी। तहरीर में महिला ने कहा था कि 9 जून 2019 की शाम करीब छह बजे उनकी 16 वर्षीय बेटी बाजार जाने की कहकर गई थी और फिर नहीं लौटी है। जानकारी करने पर पता चला कि भोलू उर्फ रवि निवासी बसईं थाना गोंडा जिला अलीगढ़ उसे बहला-फुसलाकर ले गया है।इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट चित्रा शर्मा के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आरोपी रवि उर्फ भोलू को दोषी करार देते हुए सजा का फैसला सुनाया।