Lakhimpur Kheri News : तिकुनिया हिंसा मामले में क्रॉस केस के तहत तलब की अर्जी दाखिल की गई है। इस मामले में संबंधित पक्षों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई के लिए अदालत में अर्जी दी गई है। न्यायिक सूत्रों के अनुसार, तिकुनिया हिंसा मामले में अब तक कई लोगों पर आरोप लगाए गए हैं और इसमें क्रॉस केस के तहत पक्षों की ओर से तलब की अर्जी दी गई है। मामले की जांच जारी है, और इससे जुड़ी सुनवाई को लेकर अदालत में अगली तारीख पर सुनवाई की जाएगी। यह मामला लखीमपुर खीरी जिले में हुए हिंसक घटनाक्रम के बाद से चर्चा में है, जिसमें कई लोग प्रभावित हुए थे। पुलिस और संबंधित अधिकारियों की ओर से मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। तिकुनिया हिंसा के क्रॉस केस में अभियोजन ने नई अर्जी पेश की है।
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एडीजे देवेन्द्र नाथ सिंह की अदालत में अभियोजन ने गवाहों की तलबी के लिए प्रार्थनापत्र दायर किया है।अदालत ने अभियोजन की अर्जी पर आपत्ति पर सुनवाई के लिए बचाव पक्ष को समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को मुकर्रर की गई है। इस प्रार्थनापत्र में अभियोजन ने गवाहों को अदालत में तलब करने का अनुरोध किया है, जिससे मामले की जांच और न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। तिकुनिया हिंसा मामले में अब तक कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हो चुकी हैं, और इस पर कोर्ट में सुनवाई जारी है।
क्राॅस केस मामले की सुनवाई के दौरान एडीजीसी ने अदालत में 311 सीआरपीसी की अर्जी दाखिल की है। बताया कि एसआईटी ने अर्जुन गुप्त को गवाही की सूची में शामिल नही किया है, जबकि उसके बयान भी पूछताछ के दौरान लिए गए थे। उसके कथन 164 सीआरपीसी को कलमबंद बयान के रूप में दर्ज किया गया था।अभियोजन को सटीक तरीके से साबित करने के लिए सिंगाही थाना क्षेत्र के किशन गुप्त के पुत्र अर्जुन गुप्त को अदालत में तलब करते हुए उसके बयान दर्ज किए जाने आवश्यक हैं। इधर बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेश सिंह मुन्ना ने विरोध करते हुए लिखित आपत्ति दाखिल करने की बात कही है। इस पर अदालत ने 28 फरवरी को सुनवाई मुकर्रर की है।
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न्यायिक कार्यों से विरत रहे अधिवक्ता…
सड़क दुर्घटना में साथी अधिवक्ता के निधन से जिला मुख्यालय के वकील सामूहिक अवकाश पर रहे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलाकांत दीक्षित ने बताया कि मोहल्ला शिवकाॅलोनी निवासी अधिवक्ता साथी पंकज वाजपेई के निधन की जानकारी मिलने पर जिला मुख्यालय के वकील सोमवार को न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए सामूहिक अवकाश पर रहने का निर्णय लिया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष बलस्टर लाल पांडेय ने बताया कि वकीलों ने अधिवक्ता संघ सभागार में दो मिनट का मौन रखते हुए सोमवार को सामूहिक अवकाश पर चले गए। इसके चलते अदालत में वादकारियों को अगली तारीखें मिल गई।
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