
उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है. इसी के तहत राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है कि वो मैरिज रजिस्ट्रेशन कराएं. इसके लिए सभी जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है. मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को समान नागरिक संहिता के तहत विवाहित कर्मचारियों का मैरिज रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं.
राधा रतूड़ी ने एक पत्र में कहा है कि यूसीसी के तहत 26 मार्च 2010 के बाद हुई शादियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है. इस कड़ी में यूसीसी के लिए नामित जिला नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्य करने वाले सभी शादीशुदा कर्मचारियों का मैरिज रजिस्ट्रेशन समयबद्ध तरीके से कराएं. इस संबंध में हर जिले से रिपोर्ट गृह सचिव को मुहैया कराई जाएगी.
जिलाधिकारी और विभागाध्यक्षों के लिए आदेश
मुख्य सचिव ने हर विभाग में एक नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए हैं. ये अधिकारी अपने विभाग के शादीशुदा कर्मचारियों के मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाएंगे. लेटर में कहा गया है कि सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह तय करेंगे कि ये काम समयबद्ध तरीके से पूरा हो. इसकी वीकली रिपोर्ट गृह सचिव को भेजी जाएगी.
मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यूसीसी पोर्टल पर लगातार रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने के लिए उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी के निदेशक को जिलों और विभागों को आवश्यक तकनीकी मदद मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं. बता दें कि यूसीसी लागू होने पर सीएम धामी ने कहा था किआज का दिन न केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश भर के लिए ऐतिहासिक है.
हमने साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा था
सीएम धामी ने कहा, 2 लाख 35 हजार लोगों से बात कर कड़ी मेहनत से समान नागरिक संहिता तैयार की गई है. इसे लागू करके बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर को असली श्रद्धांजलि दी है. पीएम मोदी के नेतृत्व में हमने साल 2022 का जो विधानसभा चुनाव लड़ा था, उसमें वादा किया था कि सरकार बनने के बाद यूसीसी लागू करने का काम करेंगे.