Ambedkar Nagar News : अम्बेडकर नगर जिले में एक अपहरण मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को सात वर्ष का कारावास और जुर्माना लगाया गया है। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो प्रथम, सुशील कुमार चतुर्थ ने यह सजा सुनाई। यह मामला पांच वर्ष पूर्व अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां एक किशोरी का अपहरण किया गया था। अभियुक्त दयाशंकर पाठक को सात वर्ष का कारावास और सात हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।इस प्रकार के मामलों में न्यायालय द्वारा सख्त सजा देने से समाज में सुरक्षा का संदेश जाता है और अपराधियों को कड़ी चेतावनी मिलती है।

ये भी पढ़ें…Amethi News : श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा..
करीब 15 वर्ष पूर्व थानाक्षेत्र अहिरौली में हुए नाबालिग के अपहरण के मामले में न्यायालय ने मुख्य अभियुक्त को सात साल की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई है। उसे दुष्कर्म के आरोप से मुक्त कर दिया गया। इस मामले में दो अन्य सह अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। इसी केस में पूर्व में भी एक सहअभियुक्त को बरी किया जा चुका है।
ये भी पढ़ें…Bulandshahar News : गांव के प्रधान ने अनुसूचित जाति के युवक की बारात रोकी,मचा बवाल…

अहिरौली थानाक्षेत्र के एक व्यक्ति ने वर्ष 2011 में खैरा गांव के रमेश उपाध्याय, दिलीप उपाध्याय, साबमती व उसके पति दलसिंगार पर अपहरण का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि यह लोग उसकी पुत्री को शादी का झांसा देकर अपने साथ अपहरण कर ले गए। उन्हाेंने बेटी के साथ दुष्कर्म किए जाने का भी केस दर्ज कराया था। इसी मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार चतुर्थ ने रमेश उपाध्याय को सात वर्ष की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि दिलीप उपाध्याय और साबरमती को संदेह के आधार पर दोष मुक्त कर दिया है। इसके अलावा राजेसुलतानपुर थानाक्षेत्र में गोरखपुर के रतनपुर गांव के शशिप्रकाश पर दर्ज मारपीट के केस में कोर्ट ने दोषी करार देते हुए दोष स्वीकार करने के आधार पर 1500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

ये भी पढ़ें…Noida News : पाली में बनेगा पहला सीएम अभ्युदय कंपोजिट स्कूल..