आगरा- मुख्य चिकित्साधिकारी अरुण कुमार श्रीवास्तव ने समस्त स्वामी/संचालक, अल्ट्रासाउण्ड/आई०वी०एफ० केन्द्र को अवगत कराया है कि पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम 1994 के अन्तर्गत गठित जनपदीय सलाहकार समिति की बैठक में समिति द्वारा दिये गये निर्देशों एवं जिलाधिकारी/समुचित प्राधिकारी पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम-1994 जनपद आगरा के अनुमोदन के क्रम में ऐसे चिकित्सक जो एक ही जनपद में दो अलग-अलग केन्द्रों पर अल्ट्रासाउण्ड का कार्य करने हेतु पंजीकृत है, उन केन्द्रों के स्वामी/संचालक द्वारा केन्द्र पर अल्ट्रासाउण्ड कक्ष के बाहर अल्ट्रासाउण्ड करने वाले चिकित्सक का नाम, योग्यता, पंजीकरण संख्या एवं कार्य करने का समय प्रदर्शित कराएं !
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