चंड़ीगढ़ मेयर का चुनाव टला, पंजाब-हरियाणा HC का फैसला, 24 जनवरी को होना था इलेक्शन

चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव टाल दिए गए हैं. पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार 20 जनवरी को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर फैसला सुनाया. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव की तारीख को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. ये चुनाव 24 जनवरी को होने थे लेकिन अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि नगर निगम के चुनाव 29 जनवरी के बाद करवाए जाएं.

दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के मेयर कुलदीप कुमार ने पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका लगाकर दलील दी थी कि उनका कार्यकाल फरवरी तक का है, लेकिन प्रशासन के द्वारा पहले ही चुनाव करवाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. जिसके बाद इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये निर्देशजारीकिएहैं.

20 फरवरी को पूरा होगा वर्तमान मेयर का कार्यकाल
हाई कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नये सिरे से चुनाव का नोटिफिकेशन जारी करने के निर्देश दिया है. वर्तमान मेयर कुलदीप कुमार का कार्यकाल 20 फरवरी को पूरा हो रहा है. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि उनका कार्यकाल फरवरी तक है. लेकिन पहले चुनाव करवाकर नियम का उल्लंघन किया जा रहा है. उनका कहना था कि चुनाव कार्यकाल पूरा होने के बाद कराए जाएं, हालांकि कोर्ट ने कहा है कि पिछले चुनाव 30 जनवरी को हुए थे इसलिए चुनाव 29 जनवरी के बाद कराए जाएं.

बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान
इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय टंडन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिए, फिलहाल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं आई है. उन्होंने बताया कि वकील के जरिए पता चला है कि चुनाव 24 जनवरी की जगह अब 29 जनवरी के बाद होंगे. उम्मीदवारों की बात करें तो बीजेपी की तरफ से मेयर पद के लिए हरप्रीत कौर बबला मैदान में हैं, वहीं सीनियर डिप्टी मेयर बिमला दुबे और डिप्टी मेयर पर लखबीर सिंह बिल्लू के नाम तय किए गए हैं.

मिलकर लड़ रही है AAP और कांग्रेस
हालांकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं. चंडीगढ़ में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं. बताया जा रहा है कि मेयर का पद AAP को और सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का पद कांग्रेस को मिलेगा.

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