नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा व 20 हजार का अर्थदंड

बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत जिले के अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने मंगलवार को शहर कोतवाली अंतर्गत साढे 5 वर्ष पूर्व एक नाबालिक से दुष्कर्म करने के आरोपी शकील अहमद को 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 19 जून वर्ष 2018 को शहर कोतवाली अंतर्गत एक इलाके के रहने वाले पिता ने पुलिस को सूचना देकर शकील अहमद पुत्र अहमद हुसैन निवासी काशीराम कॉलोनी गुलरिया गार्दा पर अपनी नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। जिसपर तत्काल नगर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म,पाक्सो एक्ट व एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक रहे क्षेत्राधिकारी सुशील कुमार सिंह ने वाद से जुड़े समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर अपर सत्र न्यायाधीश व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने आरोपी शकील अहमद को 20 वर्ष का कारावास व 20 हजार के अर्थ दंड से दंडित किया है।

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