बदायूँ । जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1970 की धारा-3 की उपधारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद बदायूँ के विभिन्न थानों के कुल 11 अभियुक्तों को जिला बदर किया गया है।
इस कार्यवाही के अन्तर्गत जनपद बदायूँ के थाना उसावां से 02, उझानी से 01, बिनावर से 01, बिसौली से 01, उघैती से 01, मूसाझाग से 01, अलापुर से 01, इस्लामनगर से 01 तथा दातागंज से 01 कुल 11 गुण्डा प्रवृत्ति के अभियुक्तों के विरूद्व कार्यवाही करते हुए जनपद बदायूँ की सीमाओं से आदेश की तिथि से 06 (छः) माह की अवधि के लिए जिला बदर किया किया गया।