हल्द्वानी। हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर उच्च न्यायालय में मामला निस्तारित होने के बाद मंगल पड़ाव से ओके होटल तक 101 भवन स्वामियों को दो दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। लोक निर्माण विभाग और नगर निगम द्वारा जारी किए गए नोटिस में 23 अगस्त तक भवनों को स्वयं तोड़ने को कहा गया है।
सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेई ने बताया कि सड़क चौड़ीकरण किए जाने को लेकर प्रशासन द्वारा अतिक्रमण चिह्नित किया गया था। इसके बाद संबंधित क्षेत्र के लोग उच्च न्यायालय गए जहां वाद को निश्चित होने के बाद अब प्रशासन ने पुनः दो दिन के भीतर सभी 101 दुकानदारों को नोटिस दे दिए गए हैं। अगर 23 अगस्त तक भावनों को नहीं खाली कर तोड़ा गया तो प्रशासन बलपूर्वक तोड़कर खाली कराएगा।
गौरतलब है कि हल्द्वानी में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सड़क के मध्य से 12 मी. दोनों तरफ चिन्हीकरण कर तोड़ने की कार्रवाई शुरू की गई थी। इसके बाद मामला हाई कोर्ट में चला गया था।
उधर व्यापारियों को नोटिस मिलने के तुरंत बाद व्यापारी आक्रोशित होकर नगर निगम पहुंचे जहां उन्होंने प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। व्यापारियों का कहना है कि न्यायालय ने कोई तोड़ने के आदेश नहीं दिए हैं और उनके पास अन्य न्यायालय में जाने के लिए अभी विकल्प बचे हैं। प्रशासन अपनी मनमानी करते हुए उनकी दुकानों को तोड़ना चाहता है।