बाराबंकी। ऑपरेशन कनविक्शन के तहत अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने थाना रामनगर अंतर्गत 6 वर्ष 6 माह पूर्व एक नाबालिक का अपहरण कर उससे दुष्कर्म करने के आरोपी राजेश को 10 वर्ष का कारावास व 30 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बता दें कि 12 अगस्त वर्ष 2017 को थाना रामनगर क्षेत्र के रहने वाले एक पिता ने पुलिस को सूचना देकर बताया कि राजेश पुत्र कुन्नू लाल निवासी 145 सुभाष नगर मोहल्ला व थाना अतरौला जनपद बलरामपुर ने उसकी नाबालिक पुत्री का अपहरण कर दुष्कर्म किया है। पिता की सूचना के आधार पर रामनगर पुलिस ने दुष्कर्म सहित पोक्सो एक्ट का मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी। जिसमें तत्कालीन विवेचक रहे उपनिरीक्षक मनोज कुमार शर्मा ने वाद से जुड़े समुचित साक्ष्यों को एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट ने वाद में प्रस्तुत साक्ष्यों को सक्षम मानकर आरोपी राजेश को 10 वर्ष के कारावास व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।