गुजरात में अहमदाबाद का इस्कान मंदिर एक बार फिर से विवादों में आ गया है. गांधीनगर हाईवे स्थित इस्कॉन मंदिर के पुजारियों पर लड़कियों को अगवा कर ब्रेनवॉश करने का आरोप लगा है. इस संबंध में एक रिटायर्ड फौजी ने अपनी बेटी के लिए हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण की अर्जी दाखिल की है. इसमें फौजी ने अपनी बेटी को पुजारियों की अवैध हिरासत से मुक्त कराने की गुहार की है. पीड़ित पिता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनकी बेटी सरखेज का पुजारियों ने ब्रेनवॉश किया है.
यही नहीं उन्होंने अपनी बेटी को रोज ड्रग्स देने का भी आरोप लगाते हुए जान से मारने की आशंका भी जाहिर की है. फौजी पिता की अर्जी पर संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद पुलिस को नोटिस जारी किया है. इसमें हाईकोर्ट ने जल्द से जल्द लड़की की तलाश कर उसे कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट के आदेश के बाद अहमदाबाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल और लड़की की तलाश शुरू कर दी है. पीड़ित पिता का आरोप है कि उनकी बेटी छह महीने से लापता है. वह नियमित रूप से इस्कान मंदिर में दर्शन पूजा के लिए जाती थी.
23 तोला सोना और साढ़े तीन लाख रुपये ले गई लड़की
इसी दौरान मंदिर के पुजारियों ने उसे भरोसे में लेकर उसका ब्रेनवॉश कर दिया. इसके बाद उनकी बेटी घर से 23 तोला सोना और 3.62 लाख रुपये नकद लेकर एक पुजारी के साथ घर से भाग गई. पीड़िता पिता ने हाईकोर्ट में दाखिल अपनी बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्जी में बताया कि मंदिर के पुजारी सुंदरमा ने कुछ समय पहले अपने एक शिष्य से उनकी बेटी की शादी का प्रस्ताव दिया था. चूंकि पुजारी का शिष्य दूसरी विरादरी का था, इसलिए उन्होंने शादी से इनकार कर दिया. इसके बाद आरोपी उन्हें धमकी देने लगे और इसके कुछ ही दिन बाद उनकी बेटी को अगवाकर मथुरा से एक शिष्य के साथ भगा दिया.
खुद को कृष्ण का रूप बताता है पुजारी
पीड़िता पिता के मुताबिक आरोपी पुजारी खुद को कृष्ण का रूप बताता है और कहता है कि उसके पास से 600 से अधिक गोपियां हैं. पीड़िता पिता का आरोप है कि इस मंदिर में लड़कियों का ब्रेनवॉश करते हुए धर्म के नाम पर प्रताड़ित भी किया जाता है. उन्होंने अपनी अर्जी में बताया कि मंदिर के पुजारी सुंदरमा समेत अन्य पुजारी लड़कियों का इस तरह से ब्रेनवॉश करते हैं कि उनका घर परिवार से मोह खत्म हो जाता है. आखिर में लड़कियां सहज ही खुद को गोपी मानकर आरोपी पुजारी के आगे पीछे घूमने लगती हैं.
हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
उन्होंने बताया कि इस संबंध में समय रहते पुलिस में शिकायत दी गई थी, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की. ऐसे में गुजरते समय में उन्हें अपनी बेटी के साथ अनहोनी की आशंका भी सताने लगी है. मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में जस्टिस संगीता और जस्टिस संजीव ठाकर की कोर्ट में हुई. इसके बाद कोर्ट ने पुलिस आयुक्त को लड़की की तलाश करने और उसे जल्द से जल्द कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है. इसी मामले में हाईकोर्ट ने इस्कॉन मंदिर प्रबंधन को भी नोटिस देकर जवाब तलब किया है.